jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la. 48] ubZ fnYyh] cq/okj] tuojh 8] 2014@ikS"k 18] 1935 No. 48] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2014/PAUSHA 18, 1935 िव त िव त िव त…
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Open source pagejftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la. 48] ubZ fnYyh] cq/okj] tuojh 8] 2014@ikS"k 18] 1935 No. 48] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2014/PAUSHA 18, 1935 िव त िव त िव त िव त मंालय मंालय मंालय मंालय (राज व राज व राज व राज व िवभाग िवभाग िवभाग िवभाग) ) ) ) अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना नई द ली, 7 जनवरी, 2014 (आयकर आयकर आयकर आयकर) का का का का.आ. 48(अ).—जबक, कर के बारे म सूचना के आदान-दान के िलए भारत गणरा य क सरकार और बेलाइज क सरकार के बीच एक करार (इसके प चात् इसे करार कहा जायेगा) पर 18 िसतबर, 2013 को बेलमोपान, बेलाइज म ह ता र कए गए थे; और जबक, उ" त करार को लागू करने क तारीख 25 नव बर, 2013 है, जो उ" त करार के अनु# छेद 10 के उपबंध के अनुसार उ" त करार को लागू करने के िलए संबंिधत कानून के तहत यथा-अपेि त *याएं पूरी करने संबंधी अिधसूचना म से बाद क अिधसूचना क तारीख है; उ" त करार के अनु# छेद 10 के पैरा-ाफ 2 / यव था करता है क उ" त करार के ावधान इस अनु# छेद के पैरा-ाफ 1 म संद3भत अिधसूचना म बाद क अिधसूचना क तारीख से लागू ह गे और तब से ही भावी ह गे। इसिलए अब, आयकर अिधिनयम, 1961 (1961 का 43) क धारा 90 8ारा द9 त शि" तय का योग करते <ए, के= >ीय सरकार एतद~8ारािनदेश देती है क कर के बारे म सूचना के आदान-दान के िलए भारत गणरा य क सरकार और बेलाइज क सरकार के बीच उ" त करार के सभी उपबंध, जो क इसके साथ संलA न अनुबंध म दए गए हB, भारत संघ म उ" त करार के लागू होने क तारीख, अथाDत् नव बर, 2013 का 25वां दन से भावी ह गे। [अिधसूचना सं. 03/2014/ फा.सं. 503/4/2012-एफटीडी-I] अिखलेश रंजन, संयु" त सिचव 86 GI/2014 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुबंध अनुबंध अनुबंध अनुबंध कर के संबंध म कर के संबंध म कर के संबंध म कर के संबंध म दोहरे कराधान का परहार करने और िव ती दोहरे कराधान का परहार करने और िव ती दोहरे कराधान का परहार करने और िव ती दोहरे कराधान का परहार करने और िव तीय अपवंचन रोकने के िलए य अपवंचन रोकने के िलए य अपवंचन रोकने के िलए य अपवंचन रोकने के िलए भारत गणराय क सरकार भारत गणराय क सरकार भारत गणराय क सरकार भारत गणराय क सरकार तथा तथा तथा तथा बेलाइज़ क सरकार बेलाइज़ क सरकार बेलाइज़ क सरकार बेलाइज़ क सरकार के बीच के बीच के बीच के बीच सूचना& का सूचना& का सूचना& का सूचना& का आदान आदान आदान आदान-'दान 'दान 'दान 'दान भारत गणराय क सरकार एवं बेलाइज़ क सरकार, कर के संबंध म सूचना के आदान-दान को सुगम बनाने क इ# छुक होकर,इस कार सहमत <ई हB: अनु* छे अनु* छे अनु* छे अनु* छेद 1 करार का उ-े.य और /े0 करार का उ-े.य और /े0 करार का उ-े.य और /े0 करार का उ-े.य और /े0 संिवदाकारी प के स म ािधकारी सूचना के आदान-दान के माH यम से सहायता उपलIध कराएंगे, जो क इस करार के अंतगDत आने वाले कर के संबंध म संिवदाकारी प के घरेलू कानून के शासन एवं वतDन हेतु JवहायD Kप से सुसंगत हB। ऐसी सूचना म वह जानकारी शािमल होगी जो ऐसे कर के िनधाDरण, मूयांकन और वसूली, कर दाव क वसूली और वतDन अथवा कर मामल क जांच-पM+ताल या अिभयोजन के िलए सुसंगत हो। इस करार के उपबंध के अनुसार सूचना का आदान-दान कया जाएगा। अनुरोिधत प के कानून अथवा शासिनक था 8ारा JिMय को ाN कराए गए अिधकार और र ोपाय उस सीमा तक योय रहगे जहां तक क वे सूचना के भावी आदान-दान म अनुिचत Kप से बाधा न डाले अथवा उसे िवलिबत न कर। अनु* छे अनु* छे अनु* छे अनु* छेद द द द 2 /े0ािधकार /े0ािधकार /े0ािधकार /े0ािधकार इस करार के अनुसार सूचना का आदान-दान इस बात पर H यान दए िबना कया जाएगा क " या वह / यिM िजससे सूचनाएं संबंिधत है अथवा िजसके 8ारा सूचनाएं धाPरत हB, वह संिवदाकारी प का िनवासी है। फर भी, अनुरोिधत प ऐसी सूचनाएं उपलIध कराने के िलए बाH य नहQ है जो न तो उसके ािधकाPरय के पास है और न ही उन JिMय के पास अथवा िनयंRण म है, जो उसके राय- ेRीय ेRािधकार म हB। अनु* छे अनु* छे अनु* छे अनु* छेद द द द 3 शािमल कर शािमल कर शािमल कर शािमल कर 1. वे कर, जो इस अनु# छेद के अH ययीन हB: (क) भारत म, के= > सरकार अथवा राजनैितक उपभाग अथवा थानीय ािधकाPरय 8ारा लगाए गए 9येक कार एवं िववरण के कर,इस पSित पर H यान दए िबना क वे कस तरह वसूले गए हB। (ख) बेलाइज़ म, के= > सरकार अथवा थानीय ािधकाPरय 8ारा लगाए गए 9येक कार एवं िववरण के कर इस पSित पर H यान दए िबना क वे कस तरह वसूले जाते हB। 2. यह करार, िवTमान कर के अितPर" त अथवा उनके थान पर इस करार के हता Pरत होने क तारीख के बाद लगाए गए पयाDU त Kप से इसी कार के कर पर भी लागू होगी। संिवदाकारी प के स म ािधकारी कराधान म तथा और संबंिधत सूचना एकR करने वाले उपाय के संबंध म क=हQ मह9वपूणD पPरवतDन के बारे म, जो इस करार के अनुसरण म उस प कार क बाH यता को भािवत कर सकते ह , एक-दूसरे को अिधसूिचत करगे। अनु* छे अनु* छे अनु* छे अनु* छेद द द द 4 परभाषाएं परभाषाएं परभाषाएं परभाषाएं 1. इस करार के योजनाथD, जब तक क अ=यथा पPरभािषत न कया जाए। (क) “भारत’’ शI द से अिभेत है—भारत का राय ेR और इसम राय ेRीय समु> और उसके ऊपर के वायुमंडलीय ेR के अितPरM कोई भी अ=य समु>ी ेR शािमल है िजनम समु>ी कानून पर संयुM राX संघ के अिभसमय सिहत भारतीय कानून तथा अंतराDXीय कानून के अनुसार भारत के भुसYा सपZ अिधकार, अ=य अिधकार तथा ेRािधकार हB;
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