[भारत के राजपũ, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (II) मŐ ŮकाशनाथŊ] भारत सरकार िवȅ मंũालय राजˢ िवभाग कŐ ūीय अŮȑƗ कर एवं सीमा शुʋ बोडŊ अिधसूचना सं. 80/2024-सीमा शुʋ (गै.टै.) नई िदʟी, िदनांक 14 नवंबर, 2024 23 काितŊक, 1946 (शक) का. आ…………(अ).- सीमा शुʋ अिधिनयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) Ȫारा Ůदत्त शİƅयों का…
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Open source page[भारत के राजपũ, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (II) मŐ ŮकाशनाथŊ] भारत सरकार िवȅ मंũालय राजˢ िवभाग कŐ ūीय अŮȑƗ कर एवं सीमा शुʋ बोडŊ अिधसूचना सं. 80/2024-सीमा शुʋ (गै.टै.) नई िदʟी, िदनांक 14 नवंबर, 2024 23 काितŊक, 1946 (शक) का. आ…………(अ).- सीमा शुʋ अिधिनयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) Ȫारा Ůदत्त शİƅयों का Ůयोग करते Šए, कŐ ūीय अŮȑƗ कर एवं सीमा शुʋ बोडŊ, इस बात से संतुʼ होने पर िक ऐसा करना आवʴक एवं समीचीन है, एतȞ्वारा, भारत सरकार, िवȅ मंũालय (राजˢ िवभाग) की अिधसूचना सं. 36/2001-सीमा शुʋ (गै. टै.), िदनांक 3 अगˑ, 2001, िजसे का.आ. 748 (अ), िदनांक 3 अगˑ, 2001 के तहत भारत के राजपũ, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) मŐ Ůकािशत िकया गया था, मŐ िनɻिलİखत संशोधन करता है, अथाŊत्:- उƅ अिधसूचना मŐ, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के ̾ थान पर िनɻिलİखत सारिणयाँ Ůित̾ थािपत की जाएँगी, अथाŊत्:- "सारणी-1 Ţम. सं. अȯाय/शीषŊ/उपशीषŊ/ टैįरफ मद माल का िववरण टैįरफ मूʞ (अमरीकी डालर Ůित मीिटŌक टन) (1) (2) (3) (4) 1 1511 10 00 कDŽा पॉम ऑयल 1080 2 1511 90 10 आर बी डी पॉम ऑयल 1081 3 1511 90 90 अɊ पॉम ऑयल 1081 4 1511 10 00 कDŽा पामोिलन 1085 5 1511 90 20 आर बी डी पामोलीन 1088 6 1511 90 90 अɊ पामोलीन 1087 7 1507 10 00 सोयाबीन का कDŽा तेल 1087 8 7404 00 22 पीतल ˌैप (सभी Ťेड) 5450 सारणी-2 Ţम. सं. अȯाय/शीषŊ/ उपशीषŊ/ टैįरफ मद माल का िववरण टैįरफ मूʞ (अमरीकी डालर) (1) (2) (3) (4) 1 71 या 98 ˢणŊ, िकसी भी ŝप मŐ, िजसके सɾɀ मŐ अिधसूचना संƥा 50/2017-सीमा शुʋ, िदनांक 30.06.2017 की Ůिविʼ संƥा 356 के अंतगŊत लाभ Ůाɑ िकया गया हो 837 Ůित 10 Ťाम 2 71 या 98 रजत, िकसी भी ŝप मŐ, िजसके सɾɀ मŐ अिधसूचना संƥा 50/2017-सीमा शुʋ, िदनांक 30.06.2017 की Ůिविʼ संƥा 357 के अंतगŊत लाभ Ůाɑ िकया गया हो 1005 Ůित िकलोŤाम 3 71 (i) रजत, पदकीय या रजत िसſों से िभɄ िकसी भी ŝप मŐ, िजसकी रजत अंतवŊˑु 99.9 Ůितशत से कम नहीं है या उपशीषŊ 7106 92 के अधीन आने वाले रजत के अधŊ िविनिमŊत Ůŝप; (ii) पदकीय या रजत िसſे, िजसकी रजत अंतवŊˑु 99.9 Ůितशत से कम नहीं है या डाक, कुįरयर या सामान के माȯम से ऐसे माल के आयात से िभɄ उपशीषŊ 7106 92 के अधीन आने वाले रजत के अधŊ िविनिमŊत Ůŝप। ˙ʼीकरण - इस Ůिविʼ के Ůयोजनों के िलए, िकसी भी Ůŝप मŐ रजत के अंतगŊत िवदेशी मुūा के िसſे, रजत से बने आभूषण या रजत से बनी वˑुएं नहीं हœ। 1005 Ůित िकलोŤाम 4 71 (i) ˢणŊ बार, तोला बार से िभɄ, िजस पर िविनमाŊणकताŊ या įरयाइनर का खुदा Šआ Ţम संƥांक और िमिटŌक यूिनटों मŐ भार अिभʩƅ है; (ii) ˢणŊ िसſे, िजसमŐ 99.5 Ůितशत से अɊून ˢणŊ है, और ˢणŊ Ůाİɑयां, डाक, कुįरयर या बैगेज के माȯम से ऐसे माल के आयात से िभɄ। ˙ʼीकरण - इस Ůिविʼ के Ůयोजन के िलए, "ˢणŊ Ůाİɑयां" से कोई छोटा संघटक, जैसे Šक, Ƒा˙, Ƒœप, िपन, कैच, ˌू बैक, िजसका उपयोग पूणŊ आभूषण या उसके िकसी भाग को ̾ थान मŐ जोड़े रखने के िलए िकया जाता है, अिभŮेत है। 837 Ůित 10 Ťाम सारणी-3 Ţम. सं. अȯाय/शीषŊ/ उपशीषŊ/ टैįरफ मद माल का िववरण टैįरफ मूʞ (अमरीकी डालर Ůित मीिटŌक टन) (1) (2) (3) (4) 1 080280 सुपारी 6552(अथाŊत कोई पįरवतŊन नहीं)” 2. यह अिधसूचना 15 नवंबर, 2024 से Ůभावी होगी I [फा. सं. 467/01/2024-सीमा शुʋ.V] (मेघा बंसल) अवर सिचव, भारत सरकार नोट:- मूल अिधसूचना भारत के राजपũ, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) मŐ अिधसूचना सं. 36/2001- सीमा शुʋ (गै.टै.), िदनांक 3 अगˑ, 2001, का.आ. 748 (अ), िदनांक 3 अगˑ, 2001 के तहत Ůकािशत की गई थी, तथा यह अंितम बार अिधसूचना सं. 79/2024-सीमाशुʋ (गै.टै.), िदनांक 13 नवंबर 2024, िजसे का.आ. 4919 (अ) िदनांक 13 नवंबर 2024 के तहत भारत के राजपũ, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) मŐ ई-Ůकािशत िकया गया था, के Ȫारा संशोिधत की गई थीI
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