संख्या : ए-49011/06/2026-रा.भा. दिनांक : /06/2026 आदेश राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगगम अस्पताल, रावाभाटा, रायपुर (छत्तीसगगढ़) की प्रशासन शाखा, वित्त एवं लेखा शाखा, सामान्य शाखा, रोकड़ शाखा, सूचना का अधिकार शाखा, संपत्ति प्रबंधन प्रभाग और जनहित श…
Official record
Open source pageसंख्या : ए-49011/06/2026-रा.भा. दिनांक : /06/2026
आदेश
राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगगम अस्पताल, रावाभाटा, रायपुर (छत्तीसगगढ़) की प्रशासन शाखा, वित्त एवं लेखा शाखा, सामान्य शाखा, रोकड़ शाखा, सूचना का अधिकार शाखा, संपत्ति प्रबंधन प्रभाग और जनहित शाखा(जनसम्पर्क शाखा) में पदस्थ ऐसे कार्मिक जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, इस आदेश के जारी होने की तिथि से टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्यालय में केवल हिंदी का प्रयोगग करेंगे।
तथापि, जहां तक नियमों और किसी विधि के अंतर्गत किसी अन्य भाषा का प्रयोगग करना अपेक्षित है, वहां अन्य भाषा का उक्त कार्यालय के सरकारी कामकाज में प्रयोगग किया जा सकेगा।
(सूर्यप्रकाश) संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
सेवा में, चिकित्सा अधीक्षक कर्मचारी राज्य बीमा निगगम अस्पताल, रावाभाटा रायपुर (छत्तीसगगढ़) – 493221
प्रति :-
A-49011/6/2026-OL I/4061384/2026
Research the source law
This record is not yet linked to a specific provision. Browse the law library, choose the affected provision and ask against the exact statutory text.
Browse source laws