फ़ाइल संख्या: ए-49/11/02/2022-रा.भा. दिनांक : 02/02/2026 आदेश राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगगम अस्पताल, सरोजिनी नगगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) की प्रशासन शाखा, रोकड़ शाखा, संपत्ति प्रबंधन शाखा, राजभाषा शाखा, विधि शाखा, लोक शिकायत शाखा, सूचना का अधिकार शाख…
Official record
Open source pageफ़ाइल संख्या: ए-49/11/02/2022-रा.भा. दिनांक : 02/02/2026 आदेश राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगगम अस्पताल, सरोजिनी नगगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) की प्रशासन शाखा, रोकड़ शाखा, संपत्ति प्रबंधन शाखा, राजभाषा शाखा, विधि शाखा, लोक शिकायत शाखा, सूचना का अधिकार शाखा और आई.टी. शाखा में पदस्थ ऐसे कार्मिक जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, इस आदेश के जारी होने की तिथि से टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्यालय में केवल हिन्दी का प्रयोगग करेंगगे। तथापि, जहां तक नियमों और किसी विधि के अंतर्गत किसी अन्य भाषा का प्रयोगग करना अपेक्षित है, वहां अन्य भाषा का उक्त कार्यालय के सरकारी कामकाज में प्रयोगग किया जा सकेगगा। (श्याम कुमार) संयुक्त निदेशक (राजभाषा) सेवा में, कर्मचारी राज्य बीमा निगगम अस्पताल, सरोजिनी नगगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) प्रति:- 1. सचिव, श्रम और रोजगगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली। 2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित। ए-49/11/02/2022-रा.भा.(अᓴप.लखनऊ) I/3531802/2026
Research the source law
This record is not yet linked to a specific provision. Browse the law library, choose the affected provision and ask against the exact statutory text.
Browse source laws