संख्या: ए-49011/42/2025-रा.भा. दिनांक: अगस्त, 2025 आदेश राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलुरु की स्थापना शाखा, वित्त एवं लेखा शाखा और रोकड़ शाखा में पदस्थ ऐसे कार्मिक जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, इस आदेश के जारी…
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Open source pageसंख्या: ए-49011/42/2025-रा.भा. दिनांक: अगस्त, 2025 आदेश राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलुरु की स्थापना शाखा, वित्त एवं लेखा शाखा और रोकड़ शाखा में पदस्थ ऐसे कार्मिक जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, इस आदेश के जारी होने की तिथि से टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्यालय में केवल हिन्दी का प्रयोग करेंगे। तथापि, जहां तक नियमों और किसी विधि के अंतर्गत किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना अपेक्षित हो, वहां अन्य भाषा का उक्त कार्यालय के सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जा सकेगा। (श्याम कुमार) संयुक्त निदेशक (राजभाषा) सेवा में, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, प्रथम तल, सिटी पॉइंट, कोडियेलबेल, मंगलुरु-575003 प्रति:- 1. सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली। 2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित। A-49011/42/2025-OL I/2871402/2025
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