4064 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 5 िून, 20…
Official record
Open source page4064 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवधधन और आंतररक व्यापार जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 5 िून, 2026
सा.का.जन. 448(अ).— जबकि, जस्ट्िर और गजतिील िाब पात्र (अज्वजलत) नियम, 2016 के प्रारूप को, निस्फोटि अनिनियम, 1884 (1884 िा 4) िी िारा 18 िी उप-िारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरिार के िानिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संििधि और आंतररि व्यापार निभाग) की अजधसूचना संख्या सा.का.जन.147 (अ) तारीख 24 फरिरी, 2026 द्वारा भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रिानित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यजियों से, जिनके उससे प्रभाजवत होने की संभावना है, को उि अजधसूचना अंतर्वधष्ट करने वाले रािपत्र की प्रजतयां िनता को उपलब्ध कराए िाने की तारीख से, तीस दिन की अवजध समाप्त होने से पूवध आपजियां या सुझाव आमंजत्रत दकए गए िे; और िबदक, उि रािपत्र अजधसूचना की प्रजतयां 25 फरवरी, 2026 को िनता के जलए उपलब्ध करा िी गई िी; और िबदक, उि प्रारूप जनयमों के संबंध में प्राप्त आपजियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से जवचार दकया गया है; सं. 401] नई दिल्ली, िुक्रवार, िून 5, 2026/ज् येष् ठ 15, 1948
No. 401] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2026/JYAISTHA 15, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062026-273192 CG-DL-E-05062026-273192
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
अत:, अब, केन्द्रीय सरकार जवस्ट्फोटक अजधजनयम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रिि िजियों का प्रयोग करते हुए, जस्ट्िर और गजतिील िाब पात्र (अज्वजलत) नियम, 2016 का और संिोिि िरिे िे नलए निम्ननलनित नियम बिाती है, अिाधत्: -
(2) ये रािपत्र में इनके प्रकािन की तारीख से प्रवृत् त होंगे। 2. जस्ट्िर और गजतिील िाब पात्र (अज्वजलत) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश् चात् उक् त जनयम कहा गया है) के जनयम 21 में, उप-जनयम (16) के पश् चात, जनम् नजलजखत उप-जनयम अंतःस्ट् िाजपत दकया िाएगा, अिाधत:– "(17) आईएसओ टंकी आधान का उपयोग संपीज़ित गैस के िमीन के ऊपर भंडारण के जलए दकया िा सकेगा, यदि उसका आधार ठीक तरह से जस्ट्िर रूप में स्ट्िाजपत दकया गया हो और आधार स्ट्िाजपत करने के बाि संरचनात्मक िृढ़ता को संरचना अजभयंता द्वारा प्रमाजणत दकया िाएगा।” 3. उि जनयमों के, जनयम 22 के उप-जनयम (3) में, "छह से अजधक नहीं होगी", िब्िों के पश्चात, "ककंतु, एक समूह में भूमोपरर भण्डारकरण पात्रों की संख्या नौ हो सकेगी" िब्िों को अंतः स्ट् िाजपत दकया िाएगा। 4. उि जनयमों में, जनयम 47 का लोप दकया िाएगा। 5. उि जनयमों के जनयम 50 में, (क) खंड (i) के उप-खंड (ग) में, िब्द, "भारतीय राज्य क्षेत्र िे भीतर आईएसओ टंकी आधान में संपीज़ित गैस के पररवहन की अनुमजत िे संबंि में या िो", िब्िों के पश्चात, "िे नलए" िब्ि रखे िाएंगे; (ि) िंड (vi) िो हटा कदया जाएगा। 6. उि जनयमों के, जनयम 51 में, (क) पार्श्ध िीर्धि में, िब्द, "जिसके जलए अनुज्ञजप्त", िब्िों के पश्चात, "या अनुज्ञा" िब्ि अंतःस्ट्िाजपत दकया जाएगा; (ि) उप-नियम (3) िे पश्चात्, निम्ननलनित उप-नियम अंतःस्थानपत किया जाएगा, अिाधत्: - "(4) आईएसओ टंकी आधान में संपीऩित गैस िे पररिहि या आयात और पररिहि िे नलए प्ररूप-ठध-2ख में अनुज्ञा िी िाएगी या ऐसी अनुज्ञा प्रिान करने की तारीख से अजधकतम िस वर्ध के अध्यधीन नवीनीकृत की िाएगी।” 7. उक्त नियमों के, नियम 54 में, उप-नियम (2) के, िंड (ङ) का लोप दकया जाएगा। 8. उक्त नियमों में, अिुसूची-I में, "ख: लाइसेंस फीस से जभन्न अन्य फीस" िीर्धि िे अधीन, स्ट्तंभ (2) में, क्रम संख्या 15 िे सामने, "प्रयोिन" िीर्धि िे अधीन, जवद्यमान प्रनिनियों के स्ट्िान पर, निम्ननलनित प्रनिनियां रखी िाएंगी, अथाधत्: - "आईएसओ टंकी आधान में संपीऩित गैस िे आयात और/या पररिहि िी अनुज्ञा प्रदाि िरिा"। 9. उक्त नियमों में, प्ररूप कध-4 में, (क) “भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर आईएसओ टंकी आधान में संपीज़ित गैस के पररवहन की अनुज्ञा प्रिान करने के जलए आवेिन", िीर्धक के स्ट्िान पर, निम्ननलनित िीर्धि रखा जाएगा, अिाधत्: - "आईएसओ टंकी आधान में संपीऩित गैस िे आयात और/या पररिहि िी अनुज्ञा देिे िे नलए आिेदि"।
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(ि) अंत में, "आवेिन के साि जनम्नजलजखत िस्ट्तावेिों के िो सेट होंगे" िीर्धि िे अधीन, क्रम संख्या (vi) और उससे संबंनित प्रनिनियों िे स्ट्िान पर, निम्ननलनित क्रम संख्या और प्रनिनियां रखी िाएंगी, अथाधत्: - "(vi) स्ट्तंभ (2) में क्रम संख्या 15 िे सामने, िीर्धि "ख: लाइसेंस फीस से जभन्न अन्य फीस" िे अधीन, अिुसूची-I में यिाजवनिर्दधि अनुज्ञा फीस, 10. उक्त नियमों में, प्ररूप टध-2 में, ितध 16 के, मद (क) में, “और अनुज्ञजप्त प्रिान करने के जलए िस्ट्तावेिों के साि इन जनयमों के जनयम 47 के अधीन संबंजधत प्राजधकारी द्वारा िारी अनापजि प्रमाण पत्र प्रस्ट्तुत दकया िाएगा", िब्िों का लोप दकया िाएगा, अिाधत्:- 11. उक्त नियमों में, प्ररूप ठध-2 क का लोप दकया जाएगा। 12. उक्त नियमों में, " प्ररूप ठध-2 ख" िे स्ट्िान पर, निम्ननलनित प्ररूप रखा जाएगा: - "प्ररूप-ठध-2ख (नियम 49 और 50 देिें) संपीजडत गैस से भरे हुए अिवा भरे िाने वाले आईएसओ टंकी आधान के आयात और/या पररवहन की अनुज्ञा सेवा में, _____________________
जवर्य: जस्ट्िर और गजतिील िाब पात्र (अज् वजलत) जनयम, 2016 के अधीन संपीजडत गैस से भरे हुए अिवा भरे िाने वाले आईएसओ टंकी आधान का आयात और पररवहन। महोिय, कृपया उपयुधक् त जवर्य पर अपने पत्र सं.____________________ दिनांक __________________ का संिभध लें।
नीचे दिए गए जववरण के अनुसार _________________ गैस से भरे हुए अिवा भरे िाने वाले आईएसओ टंकी आधान के आयात और _________________ से _________________ पर जस्ट्ित आपके कारखाने के पररसर तक पररवहन (और खाली या भरे आईएसओ टंकी आधान की वापसी) की अनुज्ञा िी िाती है: 1. फैजिकेटर का नाम
: 2. क्रम संख् या
: 3. जडिाइन/कायधिील िबाव
: 4. जडिाइन तापमान
: 5. फैजिकेिन कोड अिवा प्रकार
: 6. पानी की क्षमता
: 7. िांच एवं जनरीक्षण
:
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
प्रमाणपत्र संख् या एवं तारीख
: 9. विन
: 10. सेफ्टी वाल् व सेट प्रेिर
: 11. बल् क स्ट् टोरेि अनुज्ञजप्त संख् या
:
यह अनुमजत _______ तक वैध है जनम् नजलजखत ितों के अध् यधीन उपयुधि अनुज्ञा प्रिान की िाती है, अिाधत् :-
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
परंतु दकसी िुर्धटना या िेक डाउन की जस्ट्िजत में अनलोनडंग आवश्यक हो िाती है तो, आईएसओ टंकी आधान को सभी सावधाजनयों और पयाधप्त पयधवेक्षण के साि दकसी भी अन्द्य स्ट्िान पर अनलोड दकया िा सकता है। 16. दकसी आईएसओ टंकी आधान द्वारा दकसी भी संपीज़ित गैस को सीधे दकसी भी प्रोसेस पात्र में जडस्ट्चािध नहीं दकया िाएगा। 17. यदि कोई भी दफटमेंट मय पात्र लीक, िोर्पूणध या अन्द्यिा असुरजक्षत हो, तो अनुज्ञा प्राप्त आईएसओ टंकी आधान लोड नहीं दकया िाएगा। 18. अिुमत आईएसओ टंकी आधान में संपीऩित गैस लोड िरिे या अनलोड करने से पहले- (क) इसके इंिन को बंि कर दिया िाएगा और बैटरी को एक उजचत जस्ट्वच या अन्द्यिा अलग दकया िाएगा; (ख) इसके पजहए िेक द्वारा या स्ट्कौनचंग द्वारा सुरजक्षत दकए िाएंगे; (ग) यदि वाहन ज्वलनिील संपीज़ित गैस के पररवहन के जलए उपयोग दकया िा रहा है, तो इसकी चेजसस को पाइप के साि एक केबल द्वारा या जिसमें से इसे लोड या अनलोड दकया िाना है, जवद्युत रूप से िो़िा िाएगा; (र्) िोनों जसरों पर सही प्रकार में भरण या जडस्ट्चािध पाइप कनेक्िन दकए िाएंगे; (ङ) िब तक लोनडंग या अनलोनडंग खत्म न हो िाए और वाहन को सील न कर दिया िाए, एक जिम्मेिार व्यजि उपजस्ट्ित रहेगा। 19. रैदफक जसिलों पर या अनुज्ञापन प्राजधकारी की अपेक्षा या जनयमों को लागू करने वाले दकसी अन्द्य अजधकारी के कहे िाने के जसवाय, आईएसओ टंकी आधान को ले िाने वाला वाहन दकसी स़िक पर, भी़िभा़ि युि स्ट्िान पर या दकसी ऐसे स्ट्िान पर िो आईएसओ टंकी आधान वाहन के लोनडंग एवं अनलोडिंग के जलए जनयमों के अधीन अनुज्ञजप्त पररसर के अन्द्िर कोई स्ट्िान नहीं है, नहीं रोका िाएगा। 20. दकसी ज्वलनिीन गैस के पररवहन के जलए उपयोग में लाए िा रहे अनुज्ञा प्राप्त वाहन पर धूम्रपान और दकसी भी प्रकार के अजि का स्रोत या कृजत्रम रोिनी या कोई वस्ट्तु िो ज्वलनिील वाष्प उत्पन्न कर सकता है, की अनुज्ञा नहीं होगी। 21. आईएसओ टंकी आधान वाहन याजत्रयों को ले िाने के जलए प्रयोग नहीं दकया िाएगा।
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
[फा. सं. 2(1)/2017-जवस्ट्फोटक] डॉ. िाजल, संयुक् त सजचव
रटप्पण– मूल नियम- मूल जनयम अजधसूचना सं. सा.का.जन.1109 (अ) तारीख 1 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाजित दकए गए िे और बाि में उन्द्हें निम्नािुसार संिोजधत दकया गया िा। (1) सा.का.जन. 388 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 2018; (2) सा.का.जन. 148 (अ), तारीख 25 फरिरी, 2019; (3) सा.िा.नि. 609(अ) तारीख 31 अगस्त, 2021; (4) सा.का.जन. 283(अ) तारीख 28 अप्रैल, 2025; (5) सा.का.जन. 374(अ) तारीख 5 जूि, 2025 और (6) सा.का.जन. 422(अ) तारीख 25 जूि, 2025
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) NOTIFICATION New Delhi, the 5th June, 2026 G.S.R. 448(E).— Whereas, the draft of the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, were published, as required by sub-section (1) of section 18 of the Explosives Act, 1884 (4of 1884),vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number G.S.R.147 (E), dated the 24thFebruary, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public; And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 25th February, 2026; And whereas, objection and suggestions received in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, namely: –
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 (hereinafter referred to as said rules), in rule 21, after sub-rule (16), the following sub-rule shall be inserted, namely: – “(17) ISO Tank Container may be used for above ground storage of compressed gas, if it is properly anchored to the foundation and after anchoring, its structural integrity shall be certified by a structural engineer.”. 3. In the said rules, in rule 22, in sub-rule (3), after the words, “not exceed six”, the words “but, the number of mounded storage vessels in one group may be nine” shall be inserted. 4. In the said rules, rule 47 shall be omitted. 5. In the said rules, in rule 50, – (a) in clause (i), in sub-clause (c), for the words, “in respect of permission to transport compressed gas in ISO Tank Container within the Indian territory or to”, the word “for” shall be substituted; (b) clause (vi) shall be deleted. 6. In the said rules, in rule 51, – (a) in the marginal heading, after the words, “which licenses”, the words, ”or permission” shall be inserted; (b) after sub-rule (3),the following sub-rule shall be inserted, namely: – “(4) A permission in Form-LS-2B for the transport or import and transport of the compressed gas in ISO Tank Container shall be granted or renewed subject to a maximum ten years from the date of grant of permission.”. 7. In the said rules, in rule 54, in sub-rule (2), clause (e) shall be omitted. 8. In the said rules, in SCHEDULE-I, under the heading "B: Fee other than license fee’, against serial no. 15, in column (2), under the heading "Purpose", for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:- “Grant of permission to import and/or transport Compressed gas in ISO Tank container.". 9. In the said rules, in FORM AS-4, (a) for the heading “APPLICATION FOR THE GRANT OF PERMISSION TO TRANSPORT COMPRESSED GAS IN ISO TANK CONTAINER WITHIN INDIAN TERRITORY", the following heading shall be substituted, namely:–
“APPLICATION FOR THE GRANT OF PERMISSION TO IMPORT AND / OR TRANSPORT COMPRESSED GAS IN ISO TANK CONTAINER” . (b) at the end, under the heading "Application shall accompany two sets of following documents", for serial no (vi) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:- “(vi) Permission fee as specified in in SCHEDULE -I, under the heading "B: Fee other than license fee" against serial no. 15, in column (2).” 10. In the said rules, in FORM LS-2, in condition 16, in item (a), the words “and No Objection Certificate issued under Rule 47 of these rules from the concerned Authority shall be submitted along with documents for grant of license” shall be omitted. 11. In the said rules, FORM LS-2 A shall be omitted.
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
Permission is hereby accorded for import of ISO Tank Container filled with or intended to be filled with gas and transport from to your factory premises located at (and return of empty or filled ISO Tank Container) as per the details furnished below:
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
[F. No. 2(1)/2017-Expl] Dr. KAJAL, Jt. Secy.
Note: – The principal rules were published vide notification number G.S.R. 1109 (E), dated the 1stDecember, 2016 and was subsequently amended as follows: –
(1) G.S.R 388(E), dated the 20th April, 2018; (2) G.S.R 148(E), dated the 25th February, 2019; (3) G.S.R. 609(E) dated 31st August, 2021; (4) G.S.R. 283(E) dated 28th April, 2025; (5) G.S.R.374(E) dated 5th June, 2025 and (6) G.S.R.422(E) dated 25th June, 2025.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.05 22:51:26 +05'30'
Research the source law
This record is not yet linked to a specific provision. Browse the law library, choose the affected provision and ask against the exact statutory text.
Browse source laws