4164 GI/2026 (1) रजिस्ट्रीसं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकारसेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (वाजणज्य जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 9 िून, 2026 सा . का . जन . 456(अ).— क…
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रजिस्ट्रीसं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकारसेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY वाजणज्य और उद्योग मंत्रालय (वाजणज्य जवभाग) अजधसूचना नई दिल्ली, 9 िून, 2026 सा. का. जन. 456(अ).— केंद्रीय सरकार समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण अजधजनयम, 1972 (1972 का 13) की धारा 33 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण जनयमावली, 1972 में अजतररि संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाात्:-
संजिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन जनयमों को समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण (संिोधन) जनयमावली, 2026 कहा िाएगा। (2) ये रािपत्र में प्रकािन की जतजर् से लागू होंगे।
सामुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण जनयमावली, 1972 (इसे यहां बाि में मूल जनयमों के रूप में संिर्भात दकया गया है) में जनयम 33 के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत जनयम प्रजतस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात् :-
“पंिीकरण के जलए आवेिन .- (1) जनम्नजलजखत - (क) एक दिशिंग वैसल; (ख) एक प्रसंस्ट्करण पलांट; (ग) समुद्री उत्पािों के जलए भंडारण पररसर;
सं. 409] नई दिल्ली, मंगलवार, िून 9, 2026/ज् येष् ठ 19, 1948
No. 409] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISHTHA 19, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062026-273479 CG-DL-E-16062026-273479
2 THEGAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (घ) समुद्री उत्पािों के पररवहन के जलए प्रयुि वाहन; (ड.) पीशलंग िेड; (च) तािा, जचल्ड, िीजवत या सूखी मछली हैंडशलंग केंद्र; (छ) स्ट्वतंत्र या साझा आइस पलांट; (ि) अन्य खाद्य समुद्री उत्पाि हैंडशलंग केंद्र; या (झ) अन्य गैर-खाद्य समुद्री उत्पाि हैंडशलंग केंद्र, के पंिीकरण के जलए प्रत्येक आवेिन प्रपत्र I, प्रपत्र II, प्रपत्र III, प्रपत्र IV, प्रपत्र II (क), प्रपत्र II (ख), प्रपत्र II (ग), प्रपत्र II (घ), प्रपत्र II (ड़), प्रपत्र II (च) या प्रपत्र II (छ) में, िैसा भी मामला हो, सजचव, समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण को दकया िाएगा।
(2) उप-जनयम (1) के अन्तगात प्रत्येक आवेिन के सार् जनम्नजलजखत ताजलका के कॉलम (2) में जवजनर्िाष्ट प्रपत्र के समि कॉलम (3) में जवजनर्िाष्ट िुल्क अिा दकया िाएगा, अर्ाात्:-
| क्र सं. | प्रपत्र | िुल्क |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| I | पंिीकरण के जलए ऑनलाइन आवेिन | |
| (1) प्रपत्र II, II(क), II (ख), II (ग), II (घ), II (ड़), II (च), II (छ), III, IV, IX, XI के जलए | ₹ 200 | |
| (2) दिशिंग वैसल के जलए आवेिन (प्रपत्र I) के जलए | ₹ 100 | |
| II | जनयाातक का पंिीकरण (प्रपत्र X) | |
| (1) जनयाातक पंिीकरण िुल्क | ₹ 5000 | |
| III. | डीलर का पंिीकरण (प्रपत्र XII) | |
| (1) डीलर पंिीकरण िुल्क | ₹ 5000 | |
| IV | दिशिंग वैसल (प्रपत्र V) |
[भागII—खण् ड3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
| क्र सं. | प्रपत्र | िुल्क |
|---|---|---|
| IX | हैंडशलंग केंद्र (प्रपत्र संख्या VI(ख), प्रपत्र संख्या VI (ग), प्रपत्र संख्या VI (घ)) | |
| (1) हैंडशलंग केंद्र जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 5 टन तक ताज़ी/जचल्ड मछली संभालने की िमता हो | ₹ 1500 | |
| (2) हैंडशलंग केंद्र जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 5 टन से ज़्यािा ताज़ी/जचल्ड मछली संभालने की िमता हो | ₹ 3000 | |
| (3) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 5 M³ तक की मात्रा में िीजवत मछजलयों को संभालने की िमता हो | ₹ 1500 | |
| (4) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 5 M³ से ज़्यािा मात्रा में िीजवत मछजलयों को संभालने की िमता हो | ₹ 3000 | |
| (5) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 1 टन तक सूखे/नमकीन समुद्री उत्पािों को संभालने की िमता हो |
4 THEGAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
| क्र सं. | प्रपत्र | िुल्क |
|---|---|---|
| XIV | दिशिंग वैसल के पंिीकरण प्रमाणपत्र में सजममजलत जववरणों में पररवतान | |
| (1) 20 मीटर कुल लंबाई तक के दिशिंग वैसल को छोड़कर सभी इकाइयों के पंिीकरण प्रमाणपत्र में जववरणों में पररवतान | ₹ 1000 | |
| (2) 20 मीटर कुल लंबाई तक के दिशिंग वैसल के पंिीकरण प्रमाणपत्र में जववरणों में पररवतान | ₹ 250 | |
| XV | दिशिंग वैसल, प्रसंस्ट्करण संयंत्र आदि के पंिीकरण प्रमाणपत्र में पररवतान | |
| (1) 20 मीटर कुल लंबाई तक दिशिंग वैसल के पंिीकरण प्रमाणपत्र संबंधी दकसी भी प्रकार का अनुमोिन | ₹ 250 | |
| (2) प्रसंस्ट्करण संयंत्र का अनुमोिन या पंिीकरण | ₹ 1000 |
मूल जनयमावली में, जनयम 34 में उप-जनयम (3) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत उप-जनयम प्रजतस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:- “(3) िहााँ पंिीकरण के जलए दकया गया आवेिन स्ट्वीकार कर जलया िाता है, वहााँ उपयुि प्रपत्रों अर्ाात् प्रपत्र V, प्रपत्र VI, प्रपत्र VII, प्रपत्र VIII, प्रपत्र VI (क), VI (ख), VI (ग), VI (घ), VI (ड़), VI (च) या VI (छ), िैसा भी लागू हो, में पंिीकरण प्रमाणपत्र प्रिान दकया िाएगा और यह संबंजधत प्रमाणपत्र में जनर्िाष्ट जनयमों एवं ितों के अध्यधीन होगा।
मूल जनयमावली में, जनयम 38 में, उप-जनयम (1) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत उप-जनयम प्रजतस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्: “38. पंिीकृत इकाइयों के स्ट्वाजमत्व का हस्ट्तांतरण। – (1) िहााँ जनयम 33 के तहत पंिीकृत दकसी इकाई को जबक्री, जगरवी या दकसी अन्य माध्यम से हस्ट्तांतररत दकया िाता है, वहााँ हस्ट्तांतरी ऐसे हस्ट्तांतरण की जतजर् से एक माह के भीतर, ऐसे हस्ट्तांतरण के प्रमाणस्ट्वरूप साधनों या िस्ट्तावेिों के सार्, हस्ट्तांतरण पंिीकरण के जलए सजचव, समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण को आवेिन करेगा।”
[भागII—खण् ड3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 5. मूल जनयमावली में, जनयम 39 में, उप-जनयम (1) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत उप-जनयम प्रजतस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:- “(1) िहााँ जनयम 33 के अंतगात दकसी इकाई का पंिीकरण प्रभावी अवजध में है, उस अवजध के िौरान यदि उसका स्ट्वामी जनम्नजलजखत का इरािा रखता है - (क) उस स्ट्र्ान को बिलना िहााँ इकाई जस्ट्र्त है; (ख) प्राजधकरण द्वारा अनुमोदित नक्िे में पररवतान करना; (ग) उसकी िमता में या अन्य दकसी प्रकार का पररवतान करना; या (घ) दिशिंग वैसल या पररवहन के संचालन स्ट्र्ान को बिलना, तो स्ट्वामी को ऐसे प्रस्ट्ताजवत पररवतान से कम से कम तीस दिन पूवा सजचव, समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण को आवेिन करना होगा।
मूल जनयमावली में, जनयम 41 में,- (i) उप-जनयम (1) के पश्चात जनम्नजलजखत अन्तर्नाजवष्ट दकया िाएगा, अर्ाात्:- “(1क) जनयाातक के अलावा समुद्री उत्पािों के डीलर के रूप में पंिीकरण के जलए प्रत्येक आवेिन, ऑनलाइन उपलब्ध प्रपत्र XI में, िो सौ रुपये मात्र िुल्क के भुगतान पर सजचव, समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण को प्रस्ट्तुत दकया िाएगा तर्ा इसके सार् आवेिक की जवत्तीय जस्ट्र्जत को ििााने वाला दकसी भी बैंक से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न दकया िाएगा।” (ii) उप-जनयम (2) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत उप-जनयम प्रजतस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:- “(2) उप-जनयम (1) और (1क) के अंतगात पंिीकरण के जलए प्रत्येक आवेिन के सार् पांच हिार रुपये मात्र का िुल्क अिा दकया िाएगा।”
मूल जनयमावली में, जनयम 42 में, उप-जनयम (3) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत उप-जनयम प्रजतस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:- “(3) िहााँ पंिीकरण के जलए आवेिन स्ट्वीकार दकया िाता है, सजचव, समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण, िैसा भी मामला हो, प्रपत्र X या प्रपत्र XII में पंिीकरण प्रमाणपत्र प्रिान करेंगे, िो उसमें जनर्िाष्ट ितों के अध्यधीन होगा।”
मूल जनयमावली में, जनयम 43 को तत्संबंधी उप-जनयम (1) के रूप में पुनः क्रमांदकत दकया िाएगा तर्ा इस प्रकार पुनः क्रमांदकत उप-जनयम (1) के पश्चात जनम्नजलजखत उप-जनयम अन्तर्नाजवष्ट दकए िाएंगे, अर्ाात्:— “(2) िहां सजचव, समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण को जवश्वास हो दक दकसी व्यजि ने गलत सूचना िेकर पंिीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त दकया है अर्वा उसने इन जनयमों के प्रावधानों अर्वा पंिीकरण प्रमाणपत्र में उजल्लजखत ितों का उल्लंघन दकया है, तो ऐसा व्यजि डीलर के रूप में काया करने के जलए अयोग्य हो िाएगा। (3) सजचव, समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण, ऐसे व्यजि को सुनवाई का उजचत अवसर िेने के बाि, आिेि द्वारा, पंिीकरण रद्द कर सकते हैं और ऐसे आिेि की एक प्रजत भेि सकते हैं।”
मूल जनयमों में, जनयम 45 के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत जनयम प्रजतस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात्:- “45. अजभलेखों का रखरखाव.- समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण के सजचव सभी पंिीकृत संस्ट्र्ाओं के ऑनलाइन अजभलेखों का रखरखाव करेंगे जिनमें पंिीकरण, संिोधन, हस्ट्तांतरण, रद्द करने और उनसे िुड़ी ितों का जववरण िाजमल होगा ।
मूल जनयमों में, प्रपत्र-II(घ) के पश्चात, जनम्नजलजखत प्रपत्र िोड़े िाएंगे, अर्ाात्:-
6 THEGAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] “प्रपत्र-II (ङ) समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण जनयम, 1972 (जनयम 33 िेखें ) स्ट्वैजछछक पंिीकरण योिना के तहत स्ट्वतंत्र / साझा आइस पलांटों के पंिीकरण हेतु आवेिन प्रपत्र
सामान्य िानकारी 1.1 आइस पलांट का नाम और पता : 1.2 आइस पलांट के माजलक का नाम और पता : 1.3 स्ट्वतंत्र/साझा आइस पलांट की जस्ट्र्जत (एकल स्ट्वाजमत्व / साझेिारी िमा / प्राइवेट जलजमटेड/पजब्लक जलजमटेड कंपनी) : 1.4 स्ट्वतंत्र/साझा आइस पलांट का स्ट्र्ान : क) द्वार सं. : ख) पलॉट का सवेिण संख्या : ग) वाडा संख्या : घ) गली / सड़क का नाम : ङ) तालुका, जिला और जपन कोड : 1.5 संचार सुजवधाओं का जववरण : क) िूरभाषा संख्या : ख) फैक्स संख्या, यदि कोई हो : ग) ई-मेल, यदि कोई हो : 1.6 क्या आइस पलांट में बिा के उत्पािन के जलए ऑनलाइन गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है : 1.7 आइस पलांट में कमाचाररयों की संख्या : क) पयावेिक : ख) श्रजमक :
पररवेि 2.1. क्या आइस पलांट ऐसे स्ट्र्ान पर जस्ट्र्त है िो िमे हुए पानी से मुि है तर्ा सामान्यतः पयाावरणीय प्रिूषकों से मुि है : 2.2. क्या आइस पलांट में उत्पादित बिा के संिूषण के िोजखम को रोकने के जलए पहुाँच मागा एवं आसपास का वातावरण उपयुि है : 2.3. क्या आइस पलांट पररसर के चारों ओर एक बाड़ (अर्ाात, िमीन को घेरने वाली एक चारिीवारी) बनी हुई है :
आइस पलांट 3.1. इकाई में जनर्मात बिा के प्रकार का उल्लेख करें (ब्लॉक आइस, रैजपड ब्लॉक आइस, फ्लेक आइस, पलेट आइस अर्वा ट्यूब आइस) : 3.2. आइस पलांट की िमता (मीररक टन/ दिन) : 3.3 जसजवल संरचना का जववरण : क) आरसीसी / टाइल वाली छत : ख) आइस पलांट के आयाम : (i) लंबाई मीटर में :
[भागII—खण् ड3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (ii) चौड़ाई मीटर में : (iii) ऊाँचाई मीटर में : 3.4. आइस टैंक का साइज़ : i) लंबाई मीटर में : ii) चौड़ाई मीटर में : iii) ऊाँचाई मीटर में : 3.5. आइस कैन का साइज़ : i) लंबाई मीटर में : ii) चौड़ाई मीटर में : iii) ऊाँचाई मीटर में : 3.6. क्या आइस कैन िंग-रोधी और संिूषण रजहत सामग्री से बने हैं? : 3.7. क्या आइस कैनों पर लगाए गए ढक्कन िंग-रोधी और गैर-संिूषणकारी सामग्री से बने हैं? : 3.8. क्या आइस उत्पािन िेत्र पजियों, िानवरों और चूहों से सुरजित है? : 3.9. क्या आइस को स्ट्वछछ तरीके से जनकालने की व्यवस्ट्र्ा है? : 3.10. क्या आइस के स्ट्वछछतापूवाक भंडारण की कोई व्यवस्ट्र्ा है? : 3.11. क्या आइस को स्ट्वछछ तरीके से पररवहन करने की व्यवस्ट्र्ा है? कृपया सुजवधा का जववरण िें: : 3.12. आइस पलांट में उपयोग दकया िाने वाला रेदफ्रिरेंट कौन-सा है? : 3.13. यदि दफ्रऑन का उपयोग फ्रीज़ैंट के रूप में दकया िाता है, तो क्या फ्रीज़ैंट के ररसाव को न्यूनतम करने के जलए पयााप्त उपाय दकए गए हैं : 3.14. मिीनरी और सुजवधाओं का जववरण : : कंप्रेसरों की संख्या, उनकी िमता और जनमााता सजहत: : मोटरों की संख्या, उनकी िमता और जनमााता सजहत: : पानी के पंपों की संख्या, उनकी िमता और जनमााता सजहत: : कंडेनसर अपनी िमता और जनमााता सजहत: : अन्य वस्ट्तुएाँ (यदि कोई हों): : 3.15. क) क्या आइस पलांट का जडज़ाइन और ले-आउट अछछी स्ट्वछछता पद्धजतयों की अनुमजत िेता है, जिसमें क्रॉस संिूषण से सुरिा भी िाजमल है। : ख) क्या आवेिन के सार् ले-आउट की एक प्रजतजलजप संलग्न है? : 3.16. क्या वे सतहें, िो आइस और आइस बनाने में उपयोग होने वाले पानी के संपका में आएंगी, रटकाऊ, जचकनी, गैर-िोषक, गैर-जवषाि तर्ा साि करने और कीटाणुरजहत करने में आसान हैं? :
8 THEGAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5. स्ट्वछछता और सैजनटरी जस्ट्र्जतयााँ 5.1. क्या आइस पलांट में िौचालय उपलब्ध हैं? यदि हााँ, तो क्या उनके िरवािे स्ट्वचाजलत रूप से बंि होने वाले हैं : 5.2. क्या साबुन, कीटाणुनािक और तौजलए उपलब्ध कराए गए हैं : 5.3. क्या श्रजमकों के जलए चेंशिंग रूम हैं :
कार्माक स्ट्वछछता 6.1. क्या हार् और पैर धोने की सुजवधाएाँ उपलब्ध कराई गई हैं : 6.2. क्या श्रजमकों को गमबूट, िस्ट्ताने और काम करने के साि कपड़े प्रिान दकए गए हैं : 6.3. क्या श्रजमक संक्रामक रोगों से मुि हैं :
रखरखाव, सिाई और कीटाणुिोधन 7.1. क्या मिीनरी, कैन और आइस ब्लॉक जनकालने के उपकरणों का सही तरीके से रखरखाव दकया िाता है और उन्हें साि रखा िाता है :
अजभलेख 8.1. क्या पानी और आइस के उत्पािन, आपूर्ता के जलए संपका व्यवस्ट्र्ा और गुणवत्ता आश्वासन से संबंजधत जववरण वाला रजिस्ट्टर रखा िाता है? : 8.2. क्या आइस उत्पािन जलए उपयोग दकए िाने वाले पानी और आइस पलांट में उत्पादित आइस की समय-समय पर आवश्यक सूक्ष्मिैजवक मानकों के जलए परीिण दकया िाता है और क्या इस संबंध में प्रमाण पत्र बिा संयंत्र में रखा िाता है? :
कोई अन्य िानकारी 9.1. क्या स्ट्र्ानीय जनकाय से आइस पलांट चलाने हेतु अनापजत्त प्रमाणपत्र प्राप्त दकया गया है : 9.2. क्या पंिीकरण िुल्क का भुगतान दकया गया है? यदि हााँ, तो जववरण िें :
आवेिक के हस्ट्तािर [ मुहर ] स्ट्र्ान : दिनांक :
[भागII—खण् ड3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 प्रपत्र II (च) समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण जनयम, 1972 (जनयम 33 िेखें) अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों के प्रबंधन, प्रसंस्ट्करण, पैकेशिंग और भंडारण के जलए सुजवधा केंद्र के पंिीकरण हेतु आवेिन प्रपत्र
10 THEGAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 11. क्या सुजवधा केंद्र में पेयिल की व्यवस्ट्र्ा उपलब्ध है (आईएस 4251:2015 के अनुसार) : 12. उत्पादित अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों का जववरण : 13. अपनाई गई प्रसंस्ट्करण एवं संरिण जवजधयााँ (कृपया फ्लो डायग्राम संलग्न करें) : 14. 8 घंटे की एक जिफ्ट में पैक दकए िा सकने वाले अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों की अजधकतम मात्रा : 15. क्या सुजवधा केंद्र क्रम संख्या 12 में उजल्लजखत अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों के प्रसंस्ट्करण से उत्पन्न अपजिष्ट सामग्री से अन्य (अखाद्य) समुद्री उत्पाि का उत्पािन करना चाहती है : हााँ / नहीं 16. यदि हााँ, तो भवन संरचना का जववरण : i. आरसीसी / टाइलयुि छत : ii. ििा का प्रकार (टाइलयुि अर्वा सीमेंट ििा) : iii. प्रसंस्ट्करण िेत्र /पैककंग हॉल/प्रसंस्ट्करण-पैककंग हॉल के िेत्रिल का जववरण : क) लंबाई (मीटर में) : ख) चौड़ाई (मीटर में) : ग) ऊाँचाई (मीटर में) : घ) पैककंग िेत्र (वगा मीटर में) : 17. मक्खी-रोधी व्यवस्ट्र्ा का जववरण : 18. अन्य (अखाद्य) समुद्री उत्पािों हेतु सुजवधा में उपलब्ध मिीनरी, उपकरण एवं बतानों का जववरण : 19. कमाचाररयों की संख्या : क) पयावेिकीय : ख) श्रजमक : ग) प्रबंधकीय : 20. क्या पृर्क िौचालय उपलब्ध कराए गए हैं? यदि हााँ, तो क्या उनके िरवािे स्ट्वचाजलत रूप से बंि होने वाले प्रकार के हैं? : 21. क्या सुजवधा केंद्र में स्ट्वछछ एवं िुद्ध (दफल्टर दकया हुआ) पानी उपलब्ध कराया िाता है : 22. अन्य उत्पादित (अखाद्य) समुद्री उत्पािों का जववरण : 23. अपनाई गई प्रसंस्ट्करण एवं संरिण जवजधयााँ (कृपया फ्लो डायग्राम संलग्न करें) : 24. 8 घंटे की एक जिफ्ट में पैक दकए िा सकने वाले अन्य (अखाद्य) समुद्री उत्पािों की अजधकतम मात्रा : 25. िमा दकए गए पंिीकरण िुल्क का जववरण :
आवेिक के हस्ट्तािर [मुहर] स्ट्र्ान : दिनांक :
[भागII—खण् ड3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 प्रपत्र II (छ) समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण जनयम, 1972 (जनयम 33 िेखें) अन्य (अखाद्य) समुद्री उत्पािों के हैंडशलंग, प्रसंस्ट्करण, पैककंग एवं भंडारण की सुजवधा हेतु पंिीकरण के जलए आवेिन प्रपत्र
12 THEGAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] iii. श्रजमक : iv. प्रबंधकीय : 10. क्या अलग िौचालय की व्यवस्ट्र्ा हैं? यदि हााँ, तो क्या िरवािा स्ट्वतः बंि होने वाला है? : 11. क्या संस्ट्र्ान में स्ट्वछछ एवं दफल्टर दकया हुआ पानी उपलब्ध है? : 12. उत्पाि का जववरण / अपनाई गई प्रसंस्ट्करण एवं संरिण जवजधयााँ (कृपया फ्लो डायग्राम संलग्न करें) : 13. 8 घंटे की एक जिफ्ट में पैक दकए िा सकने वाले अन्य (अखाद्य) समुद्री उत्पािों की अजधकतम मात्रा : 14. िमा दकए गए पंिीकरण िुल्क का जववरण :
आवेिक के हस्ट्तािर [मुहर ] स्ट्र्ान : दिनांक :
[भागII—खण् ड3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 यह प्रमाजणत दकया िाता है दक यह स्ट्वतंत्र/सामान्य आइस पलांट समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण द्वारा जनधााररत/स्ट्वीकृत मानकों के अनुरूप है तर्ा इसकी उत्पािन िमता …………………….. मीररक टन प्रजत दिन है।
पंिीकरण अजधकारी के हस्ट्तािर (पिनाम मुहर) स्ट्र्ान : दिनांक : (प्राजधकारी की मुहर)
पंिीकरण प्रमाणपत्र की ितें यह प्रमाणपत्र एमपीईडीए द्वारा स्ट्वतंत्र/सामान्य आइस पलांटों के पंिीकरण हेतु स्ट्वैजछछक योिना के प्रावधानों तर्ा जनम्नवत ितों के अधीन िारी दकया िाता है.
प्रपत्र VI (च) समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण जनयम, 1972 (जनयम 34 िेखें) अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों के हैंडशलंग, प्रसंस्ट्करण, पैककंग एवं भंडारण की सुजवधा हेतु पंिीकरण का प्रमाणपत्र
14 THEGAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5. प्रसंस्ट्कृत अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों का प्रकार : 6. 8 घंटे की एक जिफ्ट में अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों के उत्पािन एवं पैककंग की िमता (दकलोग्राम या मीररक टन में) : 7. अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों की भंडारण िमता (मीररक टन में) :
यह प्रमाजणत दकया िाता है दक यह सुजवधा अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों के जलए समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण द्वारा जनधााररत/स्ट्वीकृत मानकों के अनुरूप है तर्ा इसकी उत्पािन िमता 8 घंटे की एक जिफ्ट में …………………….. मीररक टन तर्ा भंडारण िमता …………………….. मीररक टन है।
पंिीकरण अजधकारी के हस्ट्तािर (पिनाम का मुहर) स्ट्र्ान : दिनांक : (प्राजधकारी की मुहर) यह प्रमाणपत्र एमपीईडीए अजधजनयम एवं जनयम, 1972, जनयाात (गुणवत्ता जनयंत्रण जनरीिण) अजधजनयम, 1963 तर्ा इसके अंतगात बनाए गए जनयमों और पृष्ठ के पीछे उजल्लजखत ितों के प्रावधानों के अधीन िारी दकया िाता है। पंिीकरण की ितें:
[भागII—खण् ड3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 प्रपत्र VI (छ) समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण जनयमावली, 1972 (जनयम 34 िेखें) अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पािों की संभाल, प्रसंस्ट्करण, पैककंग और भंडारण हेतु सुजवधा केन्द्र के पंिीकरण का प्रमाणपत्र
पंिीकरण अजधकारी के हस्ट्तािर (पिनाम मुहर) स्ट्र्ान: दिनांक : (प्राजधकारी की मुहर) यह प्रमाणपत्र एमपीडा अजधजनयम और जनयमावली 1972, जनयाात (गुणवत्ता जनयंत्रण जनरीिण) अजधजनयम 1963 और इसके तहत बाि में बनाए गए जवजनयमों, तर्ा पृष्ठ के िूसरी ओर अंदकत ितों के अध्यधीन िारी दकया गया है। पंिीकरण की ितें:
16 THEGAZETTEOFINDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 6. स्ट्वामी को यह सुजनजश्चत करना चाजहए दक यह प्रजतष्ठान हमेिा प्राजधकरण द्वारा जनधााररत या अपनाए गए मानकों के अनुरूप बना रहे। 7. स्ट्वामी को एक रजिस्ट्टर में िैजनक लेखा-िोखा रखना चाजहए, जिसमें प्राप्त, संभाले गए, पैक दकए गए और जनयााजतत अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पािों की मात्रा ििा हो, और यह रजिस्ट्टर एमपीडा के अजधकाररयों द्वारा जनरीिण के जलए मांगने पर उपलब्ध कराया िएगा। 8. इस प्रमाणपत्र की एक प्रजत प्रजतष्ठान में प्रमुख रूप से प्रिर्िात की िानी चाजहए। 9. पंिीकरण की वैधता पंिीकरण प्रमाणपत्र िारी होने की जतजर् से 3 वषा की होती है, और संस्ट्र्ान के स्ट्वामी को जनधााररत नवीनीकरण जतजर् तक इस पंिीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना होगा। 10. स्ट्वाजमत्व के हस्ट्तांतरण होने की जस्ट्र्जत में हस्ट्तांतररती को इस प्रमाणपत्र में स्ट्वाजमत्व पररवतान की पुजष्ट करवाना चाजहए।
आवेिक के हस्ट्तािर [मुहर] स्ट्र्ान: दिनांक :
[भागII—खण् ड3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 प्रपत्र XII समुद्री उत्पाि जनयाात जवकास प्राजधकरण जनयमावली, 1972। (जनयम 42 िेखें) समुद्री उत्पािों के डीलर के रूप में पंिीकरण का प्रमाण पत्र
पंिीकरण अजधकारी के हस्ट्तािर (पिनाम मुहर) स्ट्र्ान: दिनांक : (प्राजधकारी की मुहर)
डीलर के रूप में पंिीकरण प्रमाणपत्र की ितें
Certified that this Independent / Common ice plant conforms to the standards prescribed / adopted by the Marine Products Export Development Authority and has a manufacturing capacity of ………………………….. MT/Day.
Signature of the registering officer
(Designation Seal) Place: Date : (Seal of the Authority)
CONDITIONS OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION
This certificate is issued subject to the provisions of the voluntary scheme of MPEDA for registration of independent/common ice plants and the conditions inscribed hereunder. 1. In case any change in the layout, design or capacity is required, the ice plant owner shall get it approved by the Registering Officer. 2. The ice plant owner shall comply with all the provisions of the voluntary scheme for registration of independent/common ice plants and any regulations or instructions that may be issued by the Authority from time to time. 3. The ice plant owner shall maintain a quality assurance register denoting the production, linkage for supply, and the quality assurance of the water used and ice produced in the ice plant, which shall be made available to officers of the Authority for verification. 4. The ice plant owner shall get this certificate of registration revalidated on the expiry of its validity. 5. The transferee of the ice plant shall get the change of ownership endorsed in this certificate, in case the ownership is transferred. 6. The ice plant owner shall display a copy of this certificate in a prominent area in the ice plant.
FORM VI (f) THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972. (See Rule 34) Certificate of registration of facility for handling, processing, packing and storage of other (edible) marine products
: 4. Location of the packing centre : a) Door No. : b) Survey no. of the plot : c) Locality : d) Name of Street / Road : e) Ward Number : f) Taluk and District : 5. Type of Other (Edible) marine products processed
: 6. Capacity of the facility to produce & pack Other (Edible) marine products in a shift of 8 hours in kg or MT : 7. Storage capacity of Other (Edible) marine products (MT)
:
Certified that this facility for Other (edible) marine products conforms to the standards prescribed / adopted by the Marine Products Export Development Authority and provides for a production capacity of ………………………… MT of Other (edible) marine products in a shift of 8 hours and a storage capacity of ………………………..MT.
Signature of the registering officer
(Designation Seal) Place: Date : (Seal of the Authority)
This certificate is issued subject to the provisions of the MPEDA Act and Rules 1972, the Export (Quality Control Inspection) Act 1963 and the subsequent Rules made thereof, and the conditions inscribed overleaf.
CONDITIONS OF REGISTRATION:
In case of any change in the layout, design or capacity is required, the owner should get it approved by the Authority. 2. The owner should comply with the regulations or any other instructions, in respect of handling, processing, packaging, preservation, storage and export of Other (Edible) marine products, issued by the Authority, from time to time. 3. The owner should use only the approved and food grade chemicals/ preservatives/ additives, if any required, while processing and packaging the products. 4. No chemical, detergent or repellent should be kept or stored in the processing /packing area of this establishment. 5. This establishment and its premises should be kept neat and tidy, sanitarily, and hygienically. 6. The owner should maintain this establishment always conforming to the standards prescribed or adopted by the Authority. 7. The owner should maintain a day-to-day account in a register showing the quantity of Other (Edible) marine products received, handled, processed, packed and exported and the register should be made available for inspection by officers of the MPEDA on demand. 8. A copy of this certificate should be prominently displayed in the establishment. 9. The validity of the Registration is for 3 years from the date of issue of Registration certificate, and the owner of the facility should get this certificate of registration renewed by the prescribed date for renewal. 10. In case the ownership is transferred, the transferee should get the change of ownership endorsed in this certificate.
FORM VI (g)
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972. (See Rule 34) Certificate of registration of facility for handling, processing, packing and storage of other (non-edible) marine products
Number and date of the certificate of registration :
Name and address of the facility :
Name and residential address of the certificate holder (Proprietor /Partner / Director) :
Location of the packing centre : a) Door No. : b) Survey no. of the plot : c) Locality : d) Name of Street / Road : e) Ward Number : f) Taluk and District :
Type of Other (Non-Edible) marine products processed & intended use :
Capacity of the facility to produce & pack Other (Non-Edible) marine products in a shift of 8 hours in Kg or MT
: 7. Storage capacity of Other (Non-Edible) marine products (MT)
: Certified that this Facility for Other (Non-edible) marine products conforms to the standards prescribed / adopted by the Marine Products Export Development Authority and provides for a production capacity of ………………………… MT of Other (Non-edible) marine products in a shift of 8 hours and a storage capacity of ………………………..MT.
Signature of the registering officer (Designation Seal) Place: Date : (Seal of the Authority)
This certificate is issued subject to the provisions of the MPEDA Act and Rules 1972, the Export (Quality Control Inspection) Act 1963 and the subsequent Rules made thereof, and the conditions inscribed overleaf.
CONDITIONS OF REGISTRATION:
“FORM XI THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972. [ See Rule 41 (1 A)] Form of application for registration as dealer of marine products
Name and address of the applicant: :
Category of dealer, (specify): : (a) Raw material supplier of marine products: : (b) Marine products trade promoter: : (c) Any other dealer in marine products: :
Type of firm: :
Details of the firm: : a. Year of establishment of the firm: : b. Whether Proprietary. / Partnership or Limited Company : c. Name and contact details of Partners or Directors : d. Email/ website details: : e. Any other information: :
Any additional information: :
Signature of the applicant [ Seal ] Place : Date :
FORM XII THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972. (See Rule 42) Certificate of registration as dealer of marine products
Name and Address of the Applicant : 2. Category of Dealer, (specify): : a) Raw material supplier of marine products : b) Marine products trade promoter : c) Any other dealer in marine products : 3. Type of firm : 4. Details of the Firm : 5. Any additional information :
Signature of the Registering Officer (Designation Seal) Place: Date : (Seal of the Authority)
CONDITIONS OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION AS DEALER
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.06.16 17:36:36 +05'30'
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Browse source laws| (1) 45 िीट तक लंबे दिशिंग वैसल का पंिीकरण | ₹ 1000 |
| (2) 45 िीट और उससे अजधक कुल लंबाई वाले दिशिंग वैसल का पंिीकरण | ₹ 2000 |
| V | भंडारण (प्रपत्र VII) |
| (1) 50 टन तक की िमता वाले जचल्ड और फ्रोिन भंडारण | ₹ 3000 |
| (2) 50 टन और उससे अजधक िमता वाले जचल्ड और फ्रोज़न भंडारण | ₹ 5000 |
| (3) 50 टन तक की िमता वाले जचल्ड और फ्रोिन भंडारण के अजतररि | ₹ 1000 |
| (4) 50 टन से अजधक िमता वाले जचल्ड और फ्रोिन भंडारण के अजतररि | ₹ 2000 |
| VI | प्रसंस्ट्करण संयंत्र (प्रपत्र VI) |
| (1) प्रसंस्ट्करण संयंत्र जिसमें 5 टन तक कच्चे माल को संभालने की प्रसंस्ट्करण िमता हो (प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट) | ₹ 2500 |
| (2) प्रसंस्ट्करण संयंत्र जिसमें में 5 टन से अजधक कच्चे माल को संभालने की प्रसंस्ट्कृत िमता हो (प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट) | ₹ 5000 |
| VII | पीशलंग िेड (प्रपत्र संख्या VI (क)) |
| (1) पीशलंग िेड जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 5 टन तक कच्चा माल संभालने की िमता हो | ₹ 1500 |
| (2) पीशलंग िेड जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 5 टन से ज़्यािा कच्चा माल संभालने की िमता वाला | ₹ 3000 |
| VIII | स्ट्वतंत्र/साझा आइस पलांट (प्रपत्र संख्या VI(ड़) |
| (1) 10 मीररक टन/दिन तक के आइस पलांट का पंिीकरण िुल्क | ₹500 |
| (2) 10 मीररक टन/दिन से ज़्यािा के आइस पलांट का पंिीकरण िुल्क | ₹1000 |
| ₹ 1500 |
| (6) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 1 टन से ज़्यािा सूखे/नमकीन समुद्री उत्पािों को संभालने की िमता हो | ₹ 3000 |
| (7) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें 8 घंटे की जिफ्ट में अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों की 1 टन तक उत्पािन िमता हो | ₹ 3000 |
| (8) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें 8 घंटे की जिफ्ट में अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों की 1 टन से ज़्यािा उत्पािन िमता हो | ₹ 6000 |
| (9) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें 8 घंटे की जिफ्ट में अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पािों की 1 टन तक की उत्पािन िमता हो | ₹ 2000 |
| (10) हैंडशलंग केंद्र, जिसमें प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पािों की 1 टन से ज़्यािा उत्पािन िमता हो | ₹ 4000 |
| X | पररवहन (प्रपत्र VIII) |
| (1) प्रजत पररवहन | ₹ 1500 |
| XI | पंिीकरण का नवीकरण |
| (1) 20 मीटर कुल लंबाई तक के दिशिंग वैसल को छोड़कर सभी नवीकरण | ₹ 1000 |
| (2) 20 मीटर कुल लंबाई तक के दिशिंग वैसल को छोड़कर नवीकरण | ₹ 250 |
| (3) आइस पलांट का नवीकरण | ₹250 |
| (4) अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों के जलए, प्रजत 8 घंटे की एक जिफ्ट में 1 टन तक उत्पािन िमता वाले हैंडशलंग केंद्र का नवीकरण | ₹1500 |
| (5) अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों के प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 1 टन से ज़्यािा उत्पािन िमता वाले हैंडशलंग केंद्र का नवीकरण | ₹3000 |
| (6) अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पािों के प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 1 टन तक की उत्पािन िमता वाले हैंडशलंग केंद्र का नवीकरण | ₹1000 |
| (7) अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पािों के प्रजत 8 घंटे की जिफ्ट में 1 टन से ज़्यािा उत्पािन िमता वाले हैंडशलंग केंद्र का नवीकरण | ₹2000 |
| (8) डीलर पंिीकरण का नवीकरण | ₹ 1000 |
| XII | जनयाातक के रूप में पंिीकरण प्रमाणपत्र में अनुमोिन |
| (1) व्यापारी जनयाातक के रूप में पंिीकरण प्रमाणपत्र में प्रसंस्ट्करण पलांट/हैंडशलंग सुजवधा केन्द्र/भंडारण पररसर आदि के उपयोग का अनुमोिन | ₹ 5000 |
| (2) प्रसंस्ट्करण पलांट /हैंडशलंग सुजवधा केन्द्र/भंडारण पररसर आदि के प्रमाणपत्र में व्यापारी/ जवजनमााता जनयाातक के नाम का अनुमोिन | ₹ 5000 |
| (3) जनयाातक के रूप में पंिीकरण प्रमाणपत्र में प्रसंस्ट्करण पलांट/हैंडशलंग सुजवधा केन्ि के सार् प्रसंस्ट्करण समझौते के समय पूवा रद्दीकरण का अनुमोिन | ₹ 5000 |
| (4) प्रसंस्ट्करण पलांट/हैंडशलंग सुजवधा केन्ि के प्रमाणपत्र में जनयाातक के सार् प्रसंस्ट्करण समझौते के समय-पूवा रद्दीकरण का अनुमोिन | ₹ 5000 |
| (5) भंडारण पररसर के प्रमाणपत्र में जनयाातक के सार् भंडारण समझौते के समय पूवा रद्दीकरण का अनुमोिन | ₹ 5000 |
| (6) पंिीकरण के संबंध उपयुाि के अजतररि कोई अन्य अनुमोिन | ₹ 1000 |
| XIII | इकाइयों का हस्ट्तांतरण |
| (1) प्रसंस्ट्करण संयंत्र, भंडारण पररसर या पररवहन, दिशिंग वैसल की जबक्री, जगरवी या अन्य माध्यम से हस्ट्तांतरण | ₹ 1000 |
| (3) उत्पािन इकाइयों के स्ट्वाजमत्व पररवतान का अनुमोिन | ₹ 1000 |
| (4) 20 मीटर कुल लंबाई तक के दिशिंग वैसल को छोड़कर पंिीकरण प्रमाणपत्र में िाजमल अन्य दकसी भी जववरण में पररवतान का अनुमोिन | ₹ 1000 |
| (5) 20 मीटर कुल लंबाई तक के दिशिंग वैसल को छोड़कर जवत्तीय संस्ट्र्ानों के मालबंधन/लीन नोटटंग में पररवतान | ₹ 1000 |
| (6) प्रसंस्ट्करण संयंत्र के पंिीकरण प्रमाणपत्र में पट्टेिार का अनुमोिन | ₹ 1000 |
| (7) अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों के 8 घंटे की जिफ्ट में 1 टन तक उत्पािन िमता वाले हैंडशलंग केंद्र का अनुमोिन | ₹ 1000 |
| (8) अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पािों के 8 घंटे की जिफ्ट में 1 टन से ज़्यािा उत्पािन िमता वाले हैंडशलंग केंद्र का अनुमोिन | ₹ 2000 |
| (9) अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पािों के 8 घंटे की जिफ्ट में 1 टन तक की उत्पािन िमता वाले हैंडशलंग केंद्र का अनुमोिन | ₹ 1000 |
| (10) 8 घंटे की जिफ्ट में 1 टन से ज़्यािा उत्पािन िमता वाले अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पािों के हैंडशलंग केंद्र का अनुमोिन | ₹ 2000 |
| (11) डीलर पंिीकरण प्रमाणपत्र में अनुमोिन | ₹ 1000 |
| (12) अजतररि िमता का अनुमोिन | ₹ 1000 |
| (13) िमा/कंपनी की संरचना में पररवतान का अनुमोिन | ₹ 1000 |
| (14) अन्य कोई अनुमोिन | ₹ 1000”. |